क्यों खबरों में
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जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में दो-स्लैब जीएसटी संरचना को मंजूरी दी गई
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5% दर
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18% दर
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पाप और विलासिता वस्तुओं पर विशेष 40% दर
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जीएसटी काउंसिल के बारे में
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संवैधानिक निकाय
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अनुच्छेद 279A, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत स्थापित
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भूमिका
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जीएसटी दरें, छूट, कानून और उपकर सिद्धांतों की सिफारिश करना
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संरचना
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केंद्रीय वित्त मंत्री → अध्यक्ष
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वित्त/राजस्व के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री
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सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त/कराधान मंत्री
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राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नामित प्रतिनिधि
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कोरम
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कम से कम 50% कुल सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक
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मतदान प्रक्रिया
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केंद्र सरकार → 1/3 भारांक
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश → 2/3 भारांक
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निर्णय तभी पारित होगा जब ≥75% भारांकित मत पक्ष में हों
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कार्य
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जीएसटी दरें, छूट और सीमा तय करना
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इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान
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मॉडल जीएसटी कानून और संशोधन सुझाना
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प्राकृतिक आपदा के समय विशेष दर तय करना
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केंद्र और राज्यों में एक समान जीएसटी सुनिश्चित करना
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दो-स्लैब जीएसटी संरचना के बारे में
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क्या है?
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जीएसटी को दो मुख्य स्लैब में तार्किक बनाना
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5% स्लैब
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18% स्लैब
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पाप और विलासिता वस्तुओं पर विशेष 40% दर
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उद्देश्य
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व्यापार और अनुपालन में आसानी के लिए जीएसटी को सरल बनाना
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उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ कम करना
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समानता बनाए रखना
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आवश्यक वस्तुओं पर कम कर
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विलासिता और पाप वस्तुओं पर अधिक कर
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राजस्व वृद्धि और लीकेज कम करना
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