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जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल | UPSC Compass

क्यों खबरों में
  • जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में दो-स्लैब जीएसटी संरचना को मंजूरी दी गई
    • 5% दर
    • 18% दर
    • पाप और विलासिता वस्तुओं पर विशेष 40% दर
जीएसटी काउंसिल के बारे में
  • संवैधानिक निकाय
    • अनुच्छेद 279A, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत स्थापित
  • भूमिका
    • जीएसटी दरें, छूट, कानून और उपकर सिद्धांतों की सिफारिश करना
  • संरचना
    • केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष
    • वित्त/राजस्व के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री
    • सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त/कराधान मंत्री
    • राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नामित प्रतिनिधि
  • कोरम
    • कम से कम 50% कुल सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक
  • मतदान प्रक्रिया
    • केंद्र सरकार 1/3 भारांक
    • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 2/3 भारांक
    • निर्णय तभी पारित होगा जब 75% भारांकित मत पक्ष में हों
  • कार्य
    • जीएसटी दरें, छूट और सीमा तय करना
    • इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान
    • मॉडल जीएसटी कानून और संशोधन सुझाना
    • प्राकृतिक आपदा के समय विशेष दर तय करना
    • केंद्र और राज्यों में एक समान जीएसटी सुनिश्चित करना
दो-स्लैब जीएसटी संरचना के बारे में
  • क्या है?
    • जीएसटी को दो मुख्य स्लैब में तार्किक बनाना
      • 5% स्लैब
      • 18% स्लैब
      • पाप और विलासिता वस्तुओं पर विशेष 40% दर
  • उद्देश्य
    • व्यापार और अनुपालन में आसानी के लिए जीएसटी को सरल बनाना
    • उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ कम करना
    • समानता बनाए रखना
      • आवश्यक वस्तुओं पर कम कर
      • विलासिता और पाप वस्तुओं पर अधिक कर
    • राजस्व वृद्धि और लीकेज कम करना